CBI ने कर्नल पुष्पिंदर बाथ पर हमला मामले में पंजाब के 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
CBI ने कर्नल पुष्पिंदर बाथ अटैक केस में पंजाब पुलिस के चार जवानों के खिलाफ मोहाली कोर्ट में चार्जशीट फाइल की है।
प्रॉसिक्यूशन ने पंजाब पुलिस के चार अफसरों पर गंभीर चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने का आरोप लगाया है।
चार्जशीट के मुताबिक, इंस्पेक्टर रॉनी सिंह इस केस में मुख्य आरोपी हैं। चार्जशीट में हत्या की कोशिश के आरोप का जिक्र नहीं है।
पटियाला पुलिस ने पहले पुलिस इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, रॉनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 109 (हत्या की कोशिश), 310, 155(2), 117(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की थी। बाद में, एक और इंस्पेक्टर का नाम IPC के सेक्शन 299 और 191 के तहत दर्ज किया गया।
यह घटना 13 और 14 मार्च की रात को हुई, जब कर्नल बाथ और उनका बेटा पटियाला में राजिंदरा हॉस्पिटल के पास सड़क किनारे एक खाने की दुकान पर थे।
परिवार ने दावा किया कि जब वे अपनी कार के पास खड़े होकर खाना खा रहे थे, तो सिविलियन कपड़ों में कुछ पुलिस वाले उनके पास आए और कर्नल से अपनी गाड़ी हटाने को कहा ताकि वे अपनी गाड़ी पार्क कर सकें।
बाद में, एक दर्जन से ज़्यादा पुलिसवालों ने कथित तौर पर कर्नल और उनके बेटे पर रॉड और डंडों से हमला किया, जिससे वे घायल हो गए।